पंजाब सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार, अब सरकारी अधिकारी न तो कार्यालय समय के बाद और न ही छुट्टी के दिनों में अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर सकेंगे। उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए मोबाइल फोन पर हमेशा उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा।
विशेष सचिव (कार्मिक) पंजाब सरकार ने विशेष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय समाप्त होने के बाद और अवकाश के दौरान भी प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु मोबाइल फोन के माध्यम से सुलभ रहें।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कई प्रशासनिक कार्य तत्काल किए जाने हैं, जिसके कारण इन कार्यों से संबंधित अधिकारियों की उपलब्धता आवश्यक हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अधिकारी कार्यालय समय के बाद मोबाइल पर उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि या तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है या नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर होता है या फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाता है, जिससे आम जनता को सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।
इसलिए पंजाब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि विभाग के सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक कार्यालय प्रशासनिक कार्य कार्यालय समय के बाद और छुट्टियों के दिन भी समय पर पूरे किए जाएं।