पंजाब सरकार ने की 124 नए लॉ अफसरों की भर्ती की घोषणा, मई तक पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया।

पंजाब सरकार ने अब लॉ अफसरों की भर्ती करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 124 लॉ अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां चंडीगढ़ स्थित पंजाब एडवोकेट जनरल के कार्यालय और नई दिल्ली स्थित लीगल सेल में की जाएंगी।

नियुक्तियां विभिन्न श्रेणियों में की जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि मई महीने तक नियुक्तियां कर दी जाएं। इसके लिए जल्द ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

232 लॉ अफसरों को हटाया था

पंजाब सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। आवेदन संबंधी शर्तें व अन्य सारी औपचारिकताएं तय कर दी गई हैं। सरकार की कोशिश है कि अब अदालतों में किसी भी मामले में कमजोर न पड़े।

सरकार ने ठीक दो महीने पहले बड़ा फैसला लेते हुए 232 लॉ अफसरों को हटा दिया था। हालांकि उस समय के तत्कालीन एजी गुरमिंदर सिंह का कहना था कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है और फरवरी माह में इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही थी। सरकार का उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृढ़ करना है।

पिछले महीने नए एजी किए गए नियुक्त

पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय में हाल ही में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला है। 30 मार्च को राज्य सरकार ने वरिष्ठ वकील मनिंदरजीत सिंह बेदी को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। यह नियुक्ति गुरमिंदर सिंह गैरी के इस्तीफे के बाद की गई, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने इस अहम पद पर तीन बार बदलाव किया है। अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई और गुरमिंदर सिंह गैरी इस दौरान राज्य के एजी पद पर कार्यरत रह चुके हैं।