15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदले पासपोर्ट के नियम, जानें नई Validity

बच्चों के पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नियमों में अहम बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैधता अब नए तरीके से तय की जाएगी।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे का सामान्य 36 पन्नों वाला पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल तक या बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी को पासपोर्ट की वैधता की अंतिम अवधि माना जाएगा।

यह बदलाव ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के जरिए किया गया है। नए नियम गुरुवार को भारत के सरकारी गजट में प्रकाशित किए गए हैं। इसके साथ ही पुराने ‘पासपोर्ट नियम, 1980’ में भी संशोधन किया गया है।

संशोधित नियम 12(11) में बच्चों के पासपोर्ट की वैधता के बारे में स्पष्ट किया गया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जारी पासपोर्ट पांच साल या 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

इसके अलावा पासपोर्ट आवेदन की फीस से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। 15 सितंबर 2026 को जारी नोटिस के मुताबिक, हर कैटेगरी के आवेदन के लिए फीस नियमों के शेड्यूल-4 में दिए गए विवरण के अनुसार होगी।

सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से ये संशोधित नियम लागू हो जाएंगे। यानी अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता नए नियमों के मुताबिक तय की जाएगी।